शादी ब्याह के कार्यक्रमों का आयोजन हेतु एसडीओ से लेना होगा परमिशन
शेखपुरा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही शनिवार की देर शाम डीएम जे प्रियदर्शनी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभागार में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर चुनाव से संबंधित जानकारियां दी। बता दें कि शेखपुरा जिला में 2 विधान सभा क्षेत्र है। जिसमे शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र जमुई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है।वही बरबीघा विधान सभा सीट नवादा लोक सभा क्षेत्र में है। जमुई और नवादा में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रथम चरण में ही अगले माह के 19 तारीख को होने वाला है। चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद शादी ब्याह के लग्न पर काफी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस बार अप्रैल माह में ही शादी ब्याह का 3 महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त है। विद्वान ब्राह्मणों के मुताबिक चैत माह में 18,19 और 21 को शादी ब्याह का शुभ तिथि है। इस तिथि के बाद फिर जेष्ठ माह में शादी ब्याह का मुहूर्त बनता है। ऐसे शादी ब्याह के लग्न पर आदर्श आचार संहिता का ग्रहण लगने लगा है। बेटियों और बेटों के शादी ब्याह इन लग्नों में तय कर चुके लोगो के सामने परेशानियां उत्पन्न हो गई है। चुनाव कार्य हेतु वाहनों की जब्ती होने के चलते लोगो को बारात लाने ले जाने हेतु वाहन नहीं मिल रहे है। यदि मिल भी रहे है तो 2 हजार रुपए के भाड़े की जगह 10 हजार रुपए प्रति छोटा वाहन किराए पर तय करना पड़ रहा है। जबकि पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएम ने कहा कि शादी ब्याह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु एसडीओ से अभिभावक को लिखित रूप में अनुमति लेना होगा। उन्होंने कहा कि अनुमति न लेने पर आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि इस बार जिले की 18 वर्ष की 1929 युवतियां पहली बार मतदाता होने के नाते मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि वृद्ध, दिव्यांग,गर्भवती तथा गोदभरे बच्चों के साथ मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए एक अलग से पंक्ति मतदान केंद्र पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनो क्षेत्र में स्वच्छ और भयमुक्त मतदान कराने की सारी तैयारियां कर ली गई है।प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीसी संजय कुमार,एडीएम सियाराम सिंह, एसडीओ राहुल कुमार ,एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा सहित अन्य मौजूद थे।









