*राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन – 14 मार्च 2026*
व्यवहार न्यायालय, नवादा परिसर में दिनांक 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर न्यायालय परिसर स्थित मोटरसाइकिल स्टैंड के समीप टेंट पंडाल सहित विभिन्न न्यायालय कक्षों में कुल 22 बेंचों का गठन किया गया है, जहाँ विभिन्न प्रकार के लंबित वादों का आपसी सहमति से त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में मुख्य रूप से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, एलआईसी, कृषि विकास शाखा, पारिवारिक विवाद, एम.ए.सी.टी. वाद, ट्रैफिक चालान, प्रमाण-पत्र वाद तथा अन्य समझौतायोग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।

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इसके लिए निम्नानुसार बेंचों का गठन किया गया है:-
बेंच सं. 01 एवं 02 – पोस्को न्यायालय के इजलास में, जहाँ परिवार न्यायालय एवं एम.ए.सी.टी. वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 03 – भूतल पर टेंट पंडाल में, जहाँ एलआईसी एवं कृषि विकास शाखा के वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 04 एवं 06 – भूतल एवं प्रथम तल के बरामदे में, जहाँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 05 – न्यायालय अनुसूचित जनजाति के इजलास में, जहाँ संबंधित वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 07 – टेंट पंडाल के सामने उपकारा के बगल में, जहाँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 08 एवं 09 – भूतल स्थित टेंट पंडाल में, जहाँ विभिन्न समझौतायोग्य वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 10 से 16 – सीजेएम एवं एसीजेएम के विभिन्न न्यायालय कक्षों में, जहाँ उनके न्यायालयों से संबंधित वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 17 – मुनसिफ के इजलास में, जहाँ उनके न्यायालय तथा ग्राम कचहरी से संबंधित वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 18 – न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के इजलास में, जहाँ संबंधित न्यायालयों के वादों का निष्पादन किया जाएगा।
बेंच सं. 19 से 21 – न्यायिक दंडाधिकारी के विभिन्न इजलासों में, जहाँ उनके न्यायालयों के लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा।
बेंच सं. 22 – एसीजेएम प्रथम के इजलास में, जहाँ प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) वादों का निष्पादन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अतः सभी संबंधित पक्षकारों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने मामलों के निष्पादन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ उठाएँ।









