आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु पहल जारी
नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के मार्गदर्शन में दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लिए नवादा न्यायमंडल के सभी पीठ लिपिक एवं कार्यालय लिपिक को नोटिस निर्गत करने में सहयोग हेतु बैठक कर प्रशिक्षित किया गया।
इसके लिए व्यवहार न्यायालय, नवादा में 3950 वादों को चिन्हित किया गया है तथा 1391 पक्षकारों को नोटिस तामिला के लिए सर्व किया गया, जिसमें एम.ए.सी.टी. वादों की सं0 96, मैट्रिमोनियल के 12, क्रिमिनल वाद 3433, जी.ओ. वादों में माइनिंग के 106, वन वाद 134, माप-तौल 82, श्रम वाद 23, धारा 138 एन.आई. एक्ट के 54 तथा सिविल वाद के 10 मामले प्रकृति अनुसार चिन्हित किए गए हैं।
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(2)आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर तैयारी जोरों पर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में विद्वान प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के मार्गदर्शन में दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की सफलता हेतु दिनांक 23.02.2026 को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के प्रकोष्ठ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम एवं जिला अधिवक्ता संघ, नवादा के अध्यक्ष एवं महासचिव उपस्थित हुए।
सचिव महोदया ने बताया कि सभी आवश्यक तैयारियाँ जोरों पर हैं, जिसके लिए सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से आवश्यक विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा जिले के सभी थाना अध्यक्षों को शत-प्रतिशत नोटिसों के तामिला कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। नोटिसों को तामिला कराने हेतु थाना के माध्यम से भेजा जा रहा है।
बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बेहतर प्रदर्शन हेतु जिला अधिवक्ता संघ, नवादा से सहयोग के संबंध में चर्चा की गई तथा एडवोकेट एसोसिएशन, नवादा से भी आवश्यक विचार-विमर्श किया जा रहा है। वहीं जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, नवादा से उपभोक्ता मामलों के निष्पादन के संबंध में चर्चा की गई। बताया गया कि इस बार सुलहनीय वादों का अधिक से अधिक निपटारा किया जा सकेगा। इसके लिए व्यवहार न्यायालय के पीठ लिपिक एवं कार्यालय लिपिक को पक्षकारों पर नोटिस निर्गत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
(3)मध्यस्थता के प्रचार-प्रसार हेतु बैठक कार्यक्रम आयोजित
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में विद्वान प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के निर्देशानुसार दिनांक 23.02.2026 को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के प्रकोष्ठ में 90 दिवसीय “Mediation 2.0 – For the Nation” अभियान को सफल बनाने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में जिला अधिवक्ता संघ, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, नवादा के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में सचिव द्वारा बताया गया कि 90 दिवसीय “Mediation 2.0 – For the Nation” अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य आम लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से सरल व सुलभ समाधान प्रदान करना है।
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि यह अभियान न्यायालय की जटिल प्रक्रिया के स्थान पर संवाद और सहमति से समाधान को प्राथमिकता देता है, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा संभव हो सके। इसमें पक्षकार ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में उपस्थित होकर आपसी संवाद के माध्यम से मामलों का निपटारा करा सकते हैं।
मध्यस्थता के माध्यम से इन मामलों की होगी सुनवाई
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि यह अभियान उन मामलों को कवर करता है जिनमें समझौते की संभावना अधिक होती है। इसमें परिवार वाद, क्लेम वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, सुलहनीय आपराधिक मुकदमे, बंटवारा वाद, मकान मालिक व किरायेदार विवाद, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य मामलों का निपटारा मध्यस्थता के सहयोग से किया जाएगा।
सचिव महोदय ने बताया कि मामलों की पहचान कर पक्षकारों को सूचना देकर मध्यस्थों को मामले सौंप दिए जाएँगे, जहाँ मध्यस्थ अधिवक्ता पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर मामलों का निपटारा कराएँगे।









