आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 हेतु जागरूकता रथ रवाना
नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा आशुतोष कुमार झा के कर-कमलों द्वारा दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 09.03.2026 को प्रचार वाहन रथ को सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
प्रचार वाहन रथ
यह प्रचार वाहन रथ शहर के प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक करेगा एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के पम्पलेट आदि का वितरण करेगा, जिससे नवादा वासियों को दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके वादों का निष्पादन हो सके।
इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा आशुतोष कुमार झा के नेतृत्व में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं सुभाष चन्द्र शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, डिफेंस/पैनल अधिवक्तागण, पारा विधिक स्वयंसेवक, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
दिनांक 14 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिले के प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई
नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा आशुतोष कुमार झा के निर्देश के आलोक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2026 को एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आवश्यक विचार-विमर्श के लिए जिले के प्रमुख सरकारी एवं निजी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई।
बैठक के क्रम में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वे अपने-अपने बैंकों के ऋण वादों के निष्पादन के संबंध में लगातार प्रयास कर रहे हैं तथा पक्षकारों को सूचित कर रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके। बैठक में ऋण वादों के नोटिसों के शत-प्रतिशत तामिला के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।
विधिक सेवा प्राधिकार ने बताया कि नोटिसों के तामिला पर ही बैंक ऋण वादों का निष्पादन संभव है। बैठक के क्रम में चिन्हित पूर्व विवादित मामलों में पूर्व बैठक/पूर्व परामर्श की संख्या एवं चिन्हित वादों की सूची के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व बैठक के माध्यम से बैंक ऋण वादों को काउंसिलिंग कर सुलह के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाएगा।
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय के अतिरिक्त एल0डी0एम0, पी0एन0बी0 नवादा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, एस0बी0आई0, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं कृषि विकास शाखा नवादा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, द नवादा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, भूमि विकास बैंक, नवादा के अधिकारीगण उपस्थित हुए
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*12 मार्च 2026 को एक दिवसीय रोजगार कैम्प का होगा आयोजन*
जिला नियोजन पदाधिकारी, श्री सुनील कुमार सुमन ने बताया कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के निदेशानुसार जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर, नवादा द्वारा दिनांक 12.03.2026 को संयुक्त श्रम भवन (सरकारी आई0टी0आई0) नवादा के प्रांगण में दिव्यांगजनों के लिए 03 नियोजकों – एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नवादा, फ्रिडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी, नई दिल्ली, तथा आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस लि0, पटना के द्वारा 35 रिक्त पदों के लिए एक दिवसीय रोजगार कैम्प-सह-करियर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन देने हेतु सेमिनार का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक किया जाएगा।
नियोजन कैम्प में दसवीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की शैक्षणिक योग्यता के साथ बेसिक इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। उम्र 18 से 60 वर्ष निर्धारित है। कार्य स्थल नवादा एवं गृह नगर से 100 कि0मी0 के दायरे में होगा।
इच्छुक दिव्यांगजन अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति, रंगीन फोटो एवं बायोडाटा के साथ चयन हेतु कैम्प स्थल संयुक्त श्रम भवन (सरकारी आई0टी0आई0) नवादा के प्रांगण में आकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। रोजगार कैम्प पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक आयोजित होगा।
जो आवेदक एवं आवेदिकाएँ एनसीएस पोर्टल पर निबंधित हैं, वही आवेदक रोजगार कैम्प में भाग ले सकते हैं। जो आवेदक एवं आवेदिकाएँ निबंधित नहीं हैं, वे आवेदक एवं आवेदिकाएँ एनसीएस पोर्टल पर अपना निबंधन स्वयं या जिला नियोजनालय, नवादा में कराकर भाग ले सकते हैं।
नियोजक निजी क्षेत्र के हैं, नियोजन की शर्तों के लिए वे जिम्मेदार होंगे। नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में होगा।









