सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के दौरान BNSS धारा-163 लागू, 200 मीटर परिधि में सख्त प्रतिबंध

 

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के दौरान BNSS धारा-163 लागू, 200 मीटर परिधि में सख्त प्रतिबंध

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का आयोजन दिनांक 14.04.2026 से 21.04.2026 तक (दिनांक 16.04.2026 एवं 19.04.2026 को छोड़कर) अनुमंडल नवादा सदर अंतर्गत निर्धारित 20 परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा।

इस क्रम में प्रभारी अनुमंडल दण्डाधिकारी, नवादा सदर, श्री गौरव शंकर (बि०प्र०से०) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नवादा सदर अनुमंडल में संचालित सभी 20 (बीस) परीक्षा केन्द्रों के 200 (दो सौ) मीटर के परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 14.04.2026, 17.04.2026 एवं 20.04.2026 को दो पाली के लिए प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक तथा दिनांक 15.04.2026, 18.04.2026 एवं 21.04.2026 को एकल पाली के लिए प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है—

1. सभी परीक्षा केन्द्र के आसपास 200 (दो सौ मीटर) की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गडासा, बरछा, फलसा, चाकू, छूरा, विस्फोटक पदार्थ एवं अग्नेय शास्त्र लेकर नहीं घूमेंगे।

2. सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 200 (दो सौ मीटर) की परिधि के अंतर्गत किसी सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कोई कार्य नहीं करेगा—

(क) अनावश्यक आवागमन।
(ख) परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या अन्य सामग्री वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या करवाना।
(ग) ऐसे अन्य कार्य-कलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्य-कलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।

परिशांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित रहेगा।

3. सभी परीक्षा केन्द्र के चारों ओर 200 (दो सौ मीटर) की परिधि के अंतर्गत किसी भी स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों को झगड़ा अथवा लोक परिशांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित रहेगा।

4. सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे के अंतर्गत अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने की दूरी के अंतर्गत ध्वनिविस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित रहेगा।
5. सभी परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात यथा किताब, नोटबुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि को परीक्षा केन्द्र पर ले जाना वर्जित रहेगा।
6. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।
7. यह आदेश दिनांक 14.04.2026, 17.04.2026 एवं 20.04.2026 को दो पाली के लिए प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक तथा दिनांक 15.04.2026, 18.04.2026 एवं 21.04.2026 को एकल पाली के लिए प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक लागू रहेगा।
8. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित अग्नेय शस्त्र निषेधाज्ञा परिधि से बाहर रहेगा।

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 20 परीक्षा केन्द्र निर्धारित

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक, अतिरिक्त समय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।जिला पदाधिकारी द्वारा सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया

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*सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु ब्रीफिंग*

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज डायट, नवादा में जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में ब्रीफिंग आयोजित की गई।

बैठक में जिला पदाधिकारी ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण 14 एवं 15 अप्रैल 2026, द्वितीय चरण 17 एवं 18 अप्रैल 2026 तथा तृतीय चरण 20 एवं 21 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। यह परीक्षा नवादा जिले के कुल 20 परीक्षा केन्द्रों पर एकल एवं द्वि-पाली में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 02:30 बजे से 04:30 बजे तक संचालित होगी।जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि परीक्षार्थियों को प्रथम पाली के लिए प्रातः 08:00 बजे से 09:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 01:00 बजे से 01:30 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर सघन जांच (फ्रिस्किंग) की जाएगी, जिसके उपरांत ही प्रवेश की अनुमति होगी।

फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आएं

उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आएं। किसी भी प्रकार के अवांछित सामग्री जैसे अनावश्यक कागज, मार्कर, इरेजर, व्हाइटनर अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही किसी प्रकार की भ्रामक अथवा अफवाह फैलाने पर संबंधित व्यक्ति को तीन वर्षों तक आयोग की परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा।

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक, अतिरिक्त समय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।जिला पदाधिकारी द्वारा सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु समाहरणाल

परीक्षा के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु समाहरणालय, नवादा में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 06324-212261 है। नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा पल-पल की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में श्री शम्भु शरण पाण्डेय, अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं पु.अ.नि. सुजीत कुमार त्रिपाठी, प्रभारी डीसीबी शाखा, पुलिस कार्यालय, नवादा रहेंगे।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्टैटिक दंडाधिकारी, प्रेक्षक, जोनल-सह-गश्ती दल, पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे एवं मोबाइल जैमर की व्यवस्था की गई है। साथ ही अग्निशमन एवं चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सिविल सर्जन, नवादा को चिकित्सकों, जीवन रक्षक दवाओं एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपनीय शाखा प्रभारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता नवादा सदर, डीएसपी मुख्यालय, स्थापना प्रभारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, प्रभारी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित सभी केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी,पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

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