’25 नहीं..अब 45 दिनों बाद मिलेगा सिलेंडर’, जानिए क्या है नया नियम?
पटना: बिहार में सिलेंडर रिफिलिंग करने को लेकर नियम में बदलाव किए गए हैं. पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस. एम ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि शहरी क्षेत्र में एक सिलेंडर के लिए 25 दिन बुकिंग का समय रखा गया है. 2 सिलेंडर के लिए 30 दिनों का समय तय किया गया है. एक सिलेंडर के बाद दूसरी सिलेंडर की बुकिंग 25 दिनों के बाद कर सकते हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बदले नियम*: हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियम में अलग हैं. डीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिलेंडर के बाद दूसरी बुकिंग के लिए 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में यह नियम शनिवार से लागू होंगे.

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गैस रिफिल बुक करने के नियम:
शहरी क्षेत्र में 25 दिनों का अंतराल*
ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल*
एक साल 15 सिलेंडर का कोटा
कालाबाजारी रोकना उद्देश्य:
यह फैसला कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए उठाया है. साथ ही प्रशासन ने अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जमाखोरी की रोकथाम हेतु 28 धावा दल का गठन किया गया है. इन धावा दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है. ये सभी नोडल पदाधिकारी उपभोक्ताओं/नियंत्रण कक्षों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निवारण कर रहे हैं.
शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश:
जिला गैस हेल्पलाइन क्रियाशील है. ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. उपभोक्ताओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता.
क्या है मामला?:
ईरान-इजरायल के बीच युद्ध को लेकर देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की आर्पूति बाधित हो गयी है. खासकर घरेलु गैस को लेकर परेशानी बढ़ रही है. दाम बढ़ने और किल्लत की आशंका पर लोग ताबरतोड़ गैस भरवा रहे है, जिससे आर्पूति में कमी हो रही है.









